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All new industrial units in the nation are now eligible for a 15% tax break until March 2024.

The Commerce Ministry wishes to extend this tariff to DESH units for a period of 15 years.

This, however, is within the jurisdiction of the Central Board of Direct Taxes. CBDT has not yet clarified the situation.

In 2019, the centre cut corporation tax rates for new manufacturing enterprises from 25% to 15%.

The Finance Ministry suggested in this year’s budget to replace the existing Special Economic Zones (SEZs) Act with a new DESH Act.

The draught DESH Bill is being worked on by the Commerce and Industry Ministry. In 2006, the SEZ Act was made public.
देश की सभी नई औद्योगिक इकाइयाँ अब मार्च 2024 तक 15% कर छूट के लिए पात्र हैं।

वाणिज्य मंत्रालय इस टैरिफ को 15 साल की अवधि के लिए DESH इकाइयों के लिए विस्तारित करना चाहता है।

हालांकि, यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है। सीबीडीटी ने अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

2019 में, केंद्र ने नए विनिर्माण उद्यमों के लिए निगम कर दरों में 25% से 15% की कटौती की।

वित्त मंत्रालय ने इस साल के बजट में मौजूदा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम को एक नए देश अधिनियम के साथ बदलने का सुझाव दिया था।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा DESH विधेयक के मसौदे पर काम किया जा रहा है। 2006 में SEZ Act को सार्वजनिक किया गया।

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